आयातक लाइसेंस प्रति दिन अधिकतम मात्रा – 20 टन तक।

लाइसेंस के पूर्ण उपयोग के बाद, यदि कोई शेष कोटा है तो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सिस्टम में एक अतिरिक्त अनुरोध जमा किया जा सकता है।

लाइसेंस 30/6/26 तक मान्य हैं।